22 अप्रैल 2023 | सरकार ने अडानी ग्रुप से जीएसटी न वसूलने को लेकर बड़ा फैसला किया है. इससे अडानी ग्रुप को काफी राहत मिल गई है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) कहना है कि अडानी ग्रुप को जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन के ट्रांसफर पर कोई लागू नहीं होगा. एएआई ने अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) की राजस्थान बैंच से संपर्क किया था कि क्या अडानी ग्रुप को कारोबार के हस्तांतरण को आपूर्ति के रूप में माना जाता है और क्या संपत्ति के ट्रांसफर पर जीएसटी लगाया जा सकता है.
जीएसटी कानून के तहत कारोबार को एक चलती हुई संस्था के रूप में या उसके एक स्वतंत्र हिस्से के रूप में स्थानांतरित करना एक सेवा माना जाता है. अक्टूबर 2021 में अडानी ग्रुप ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन, मैनेजमेंट और विकास का काम अपने हाथ में ले लिया है. एयरपोर्ट को भारत सरकार द्वारा 50 वर्ष के लिए अडानी ग्रुप को लीज पर दिया गया है. इसलिए अडानी ग्रुप से इस मामले में जीएसटी वसूल नहीं किया जाएगा.
सोर्स :- ” TV9 भारतवर्ष