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Knowledge- क्या है आचार संहिता? लगा दी जाती है चुनाव तारीखों का ऐलान होते ही, जानें इसका ‘A टू Z’

12 जनवरी 2022 | देश में 10 फरवरी 2022 से 10 मार्च 2022 तक 5 राज्यों में चुनाव (5 State Election) होंगे. इस दौरान इन राज्यों में आचार संहिता (Code of Conduct) लागू रहेगी. 

Election Code of Conduct: देशभर में 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 के बीच पांच राज्यों में चुनाव होने की घोषणा कर दी गई है. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होने वाले मतदान के बाद 10 मार्च 2022 को नतीजे जारी कर दिए जाएंगे. मणिपुर में दो और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे, वहीं अन्य राज्यों में 14 फरवरी 2022 को वोटिंग होगी. 

चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही इन पांच राज्यों में आचार संहिता लागू कर दी गई है. चुनाव के दौरान लोकतांत्रिक तरीके व सभी नियमों के पालन के साथ चुनाव हो सके, इसी कारण चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लगाई जाती है. चुनाव खत्म होने तक राजनितिक दलों के साथ ही आम जनता को भी आचार संहिता के नियमों का पालन करना होता है. नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. 

इन कामों पर होती हैं पाबंदियां

  • सार्वजनिक उद्घाटन, शिलान्यास बंद
  • नए काम शुरू नहीं होंगे
  • सरकारी उपलब्धियों के होर्डिंग्स नहीं लगेंगे 
  • चुनावी एरिया में सरकारी दौरे नहीं होंगे
  • सरकारी वाहनों में सायरन नहीं बजा सकेंगे 
  • सरकारी उपलब्धियों के होर्डिंग्स हटेंगे
  • सरकारी ऑफिस में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों और राजनीतिक लीडर्स के फोटो नहीं लगा सकेंगे. 
  • मीडिया में सरकारी उपलब्धियों के विज्ञापन नहीं लगा सकेंगे. 
  • रिश्वत न दें, न ही लें. 
  • किसी भी तरह की सोशल मीडिया पोस्ट करने से बचें. ऐसा करने पर एक्शन लिया जाएगा. 

आम आदमी पर भी लागू
राजनीतिक नेताओं के साथ ही आम आदमियों को भी इन नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा. कोई पॉलिटिकल लीडर भी आपको इन नियमों का उल्लंघन करने को कहे तो ये भी आचार संहिता के खिलाफ होगा, आप उन्हें मना करने के साथ ही उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हैं. इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को हिरासत में भी लिया जा सकता है. 

नहीं कर सकते हैं घोषणाएं
चुनाव खत्म होने तक सरकारी कर्मचारी चुनाव आयोग के कर्मचारी के रूप में काम करेंगे. सभी पार्टी और उम्मीदवारों को इन नियमों का पालन करना होगा, ऐसा नहीं करने पर चुनाव लड़ने से रोका भी जा सकता है. FIR होने के साथ ही उन्हें जेल भी भेज जा सकता है. 

परमिशन के बिना प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते
कोई भी पार्टी किसी भी तरह के जातिय, धार्मिक या भाषायी समुदाय के बीच मतभेद और घृणा फैलाने वाले काम नहीं कर सकती. व्यक्तिगण टिप्पणी करना और वोट के लिए रिश्वत देना भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा. बगैर परमिशन के किसी की भी जमीन या प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकते. 

वोटिंग से एक दिन पहले ये नहीं कर सकते
वोटिंग के दिन वोटिंग सेंटर के 100 मीटर के एरिया में किसी भी तरह का चुनाव प्रचार नहीं कर सकते. वोटिंग से एक दिन पहले कोई भी बैठक नहीं हो सकती. चुनाव खत्म होने तक सरकारी भर्ती नहीं निकाली जाएगी. वोटिंग के लिए कोई भी पार्टी शराब या कोई और गिफ्ट देती है तो ये भी आचार संहिता का उल्लंघन होगा. 

देना होगा आपराधिक रिकॉर्ड
पार्टियों को अपने प्रत्याशियों का आपराधिक रिकॉर्ड बताना होगा, पार्टियों को बताना होगा कि उन्होंने दागी उम्मीदवारों टिकट क्यों दिया. मीडिया चैनल और न्यूज पेपर्स में कम से कम तीन बार इस खबर को शेयर करना होगा, उम्मीदवार के नामांकन के 48 घंटे के अंदर पार्टियों को ये काम करना होगा. 

इस बार रहेगी कोरोना गाइडलाइंस
कोरोना के चलते कर्फ्यू रहेगा, कोई भी उम्मीदवार रात 8 बजे से सुह 8 बजे तक प्रचार नहीं कर सकेगा. बड़ी पार्टियों से कुल 30 ही स्टार प्रचारक हो सकते हैं, जो चुनावी संभाएं करेंगे. छोटी पार्टियों से 15 स्टार प्रचारक हो सकेंगे.

Source;- “जी नेवस”

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