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सरकारी नौकरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कही बड़ी बात, ऐसे लोगों को अब नहीं मिलेगी जाॅब

ByADMIN

Feb 29, 2024 ##government jobs

राजस्थान के राम लाल जाट की याचिका को सप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के नियम और राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर किसी हस्तेक्षप की आवश्यकता नहीं है. आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है.

सरकारी नौकरियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है, जो इन दिनों चर्चा में है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों के लिए एक समान नियम पर अपनी मंजूरी की मुहर लगा दी है, जिससे उन उम्मीदवारों को वंचित कर दिया गया है, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं. इससे यह साफ हो गया है कि अब उन अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, जिन दो से अधिक बच्चे हैं. यह पूरा मामला राजस्थान से जुड़ा हुआ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के नियम और राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगाई है.

बता दें कि राजस्थान के राम लाल जाट 2017 में सेवा से रिटायर हुए थे और उन्होंने 25 मई 2018 को राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया था. उनकी उम्मीदवारी को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 24(4) के तहत खारिज कर दी गई, जो राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2001 के तहत निर्धारित मानदंडों का पालन करता है और यह प्रावधान करता है कि कोई भी उम्मीदवार नौकरी में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा. नियम के अनुसार 1 जून 2002 को या उसके बाद जिसके दो से अधिक बच्चे हैं. वह सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं है.

राम लाल ने इसके खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की और इस नियम को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर 2022 में फैसला सुनाया था कि नियमों का निर्धारण पूरी तरह से नीति के दायरे में आता है, जिसमें अदालत द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है. उन्होंने हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर थी.

जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने पूर्व सैनिक राम लाल जाट की याचिका को खारिज कर दिया. पीठ ने राम लाल की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हाईकोर्ट के फैसले में किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है. साथ ही पीठ ने कहा कि प्रावधान के पीछे का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है. ऐसे में इस मालमे में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है.

सोर्स :- ” TV9 भारतवर्ष “

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