5जनवरी 2024 ! उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुद्रप्रयाग के जिला न्यायधीश को अपने कर्मचारी को काम के दौरान प्रताड़ित करने के आरोप में निलंबित कर दिया है. जज पर आरोप लगे हैं कि कर्मचारी को रोजाना डांट-फटकार कर 12 घंटे से भी ज्यादा समय तक ड्यूटी करवाते थे और उसे प्रताड़ित करते थे. कर्मचारी ने परेशान होकर जहर खा लिया था.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुद्रप्रयाग के जिला सत्र न्यायधीश अनुज कुमार संगल को अपने कर्मचारी हरीश को प्रताड़ित करने के आरोप में निलंबित कर दिया है. जज अनुज कुमार संगल पर आरोप है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार विजिलेंस रहते समय उन्होंने अपने कर्मचारी का उत्पीड़न किया. आरोप के मुताबिक, फोर्थ ग्रेड का कर्मचारी इतना परेशान हो गया था कि उसने परेशान होकर जहर खा लिया. हालांकि समय से इलाज मिलने से उसकी जान बच गई. इसके बाद मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और जज को सस्पेंड कर दिया गया.
आदेश में क्या बोला कोर्ट? उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के आधार पर रजिस्ट्रार जनरल आशीष नैथानी ने रुद्रप्रयाग के जिला जज के लिए आदेश जारी किया. इस आदेश के मुताबिक, अनुज कुमार संगल के खिलाफ उत्तराखंड सरकारी सेवक नियम 2003 के नियम 7 के तहत ये जांच शुरू की गई है. जांच पूरी होने तक अनुज कुमार संगल चमौली जिला और सत्र न्यायालय से सम्बद्ध रहेंगे.
आरोप है कि जज अनुज संगल ने शिकायतकर्ता के द्वारा छुट्टी की मंजूरी की प्रक्रिया में भी देरी की और अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया. इसकी वजह से उसका वेतन भी समय पर नहीं आ सका. इन परिस्थिति से परेशान होकर हरीश ने 3 जनवरी 2023 को जज के आवास के बाहर जहर खा लिया था. समय से इलाज मिलने के कारण कर्मचारी की जान बच गई.
सोर्स :- ” TV9 भारतवर्ष ”