• May 8, 2024 3:05 am

उत्तराखंड-आपदा प्रभावितों को मिलेगी राहत, सरकार ने बढ़ाई आर्थिक सहायता राशि

26 अक्टूबर 2021 | उत्तराखंड सरकार ने आपदा प्रभावितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि बढ़ा कर राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रभावितों को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त और आंशिक रूप से टूटे मकानों, घरेलू सामान की सहायता राशि में बढ़ोतरी की गई। इसके लिए भूमि क्षति पर प्रभावितों को कम से कम एक हजार रुपये की राहत दी जाएगी। आपदा के समय जिन आवासीय कालोनियों में बिजली के मीटर खराब हो गए थे। उन्हें निशुल्क बदला जाएगा। जीएसटी के दायरे से बाहर के छोटे व्यापारियों को दुकान में पानी भरने के कारण हुए नुकसान पर पांच हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

बैठक में आपदा प्रभावितों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के मानकों में संभव न होने पर प्रभावितों के लिए अतिरिक्त राशि की व्यवस्था मुख्यमंत्री रा हत कोष से सहायता दी जाएगी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण व राहत कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए हाईपावर कमेटी बनाई जाएगी। 

बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रभावित परिवारों को कपड़े, बर्तन व घरेलू सामान के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को 3800 रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये किया गया है। पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता राशि जो कि मैदानी क्षेत्रों में 95 हजार रुपये प्रति भवन और पर्वतीय क्षेत्रों में 101900 रुपये प्रति भवन दी जा रही है। उसे मैदानी और पर्वतीय दोनों क्षेत्रों में बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये प्रति भवन किया गया।
आंशिक क्षतिग्रस्त (पक्का) भवन के लिए सहायता राशि को 5200 रुपये प्रति भवन से बढ़ाकर 7500 रुपये और आंशिक क्षतिग्रस्त (कच्चा) भवन के लिए सहायता राशि को 3200 रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये प्रति भवन किया गया। इसके अलावा भूमि क्षति के लिए राहत राशि कम से कम एक हजार रुपये दी जाएगी। 
बैठक में मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, आनंद बर्द्धन, अपर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव अमित नेगी, आर मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, एसए मुरुगेशन, डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम, आयुक्त गढ़वाल  रविनाथ रमन, आयुक्त कुमाऊं सुशील कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। 

आंगन व दीवार ध्वस्त होने पर आंशिक क्षतिग्रस्त में शामिल
आपदा से घर के आगे या पीछे का आंगन व दीवार क्षतिग्रस्त होने को भी आंशिक क्षतिग्रस्त में लिया जाएगा। पहले इस पर सहायता नहीं दी जाती थी। जिन आवासीय कालोनियों में बिजली के मीटर बाहर लगे थे और 18 व 19 अक्तूबर को आई आपदा में खराब हो गए हैं। ऐसे बिजली मीटर को ऊर्जा विभाग निशुल्क बदलेगा। राज्य आपदा मोचन निधि मानकों से मान्य से अधिक धनराशि का भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा। इसी प्रकार क्षतिग्रस्त भवनों के प्रकरणों में यदि भवन एसडीआरएफ के मानकों की परिधि से बाहर है तो ऐसे प्रकरणों पर सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रदान की जाएगी। जीएसटी के दायरे से बाहर के छोटे व्यापारियों को दुकान में पानी भर जाने आदि से नुकसान होने पर पांच हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। एसडीआरएफ के मानकों में कवर न होने पर की सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रदान की जाएगी।

सात नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की समय सीमा
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में सड़कों को सात नवंबर तक गड्ढा मुक्त करना है। इसके लिए गढ़वाल व कुमाऊं मंडल आयुक्त इसकी लगातार निगरानी करेंगे। सरकार ने 15 सितंबर से प्रदेश भर में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान शुरू किया था।

Source :- अमर उजाला

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