• May 4, 2024 3:30 pm

Budget 2023 में ULIP के बराबर म्यूचुअल फंड पर मिलेगी टैक्स छूट? जानें क्या है इसकी उम्मीद

27 जनवरी 2023 | म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड को यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) की तरह ही टैक्स छूट मिलनी चाहिए। इस बार के बजट से भी काफी सारी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) बजट2023 एक फरवरी को पेश करेंगी। इस बजट में म्यूचुअल फंड भी कई मांग कर रहे हैं।

यूलिप और म्यूचुअल फंड बराबर छूट हो

यूलिप में मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि पर छूट होती है, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट फंड के साथ ऐसा नहीं है। इस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। कई म्यूचुअल फंड कंपनियों का इस पर कहना है कि इसकी लंबे समय से मांग उठाई जा रही है। यूलिप और म्यूचुअल फंड में सरंचना के आधार पर कोई अंतर नहीं होता है। बस अंतर इतना है कि यूलिप को एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट के रूप में बेचा जाता है।

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर छूट की मांग

अगर आपको एक वर्ष के बाद शेयर या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचने पर 1,00,000 रुपये से अधिक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो आपको अतिरिक्त रकम पर 10 प्रतिशत का टैक्स भरना पड़ता है। वहीं, जो शेयरधारक 15 साल भी रखता है, तो भी उसे 10 प्रतिशत का टैक्स भरना पड़ता है।

पुनर्निवेश पर मिले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से छूट

इनकम टैक्स की धारा 54EA और धारा 54EB के तहत वित्त वर्ष 2000-01 से पहले अगर आप अपने कैपिटल गेन को कुछ चुनिंदा म्यूचुअल फंडों में पुनर्निवेश करने पर आपको टैक्स से छूट मिलती थी। 2000 के बाद इसे समाप्त कर दिया गया। इस बाद इसके फिर से वापस आने की उम्मीद निवेशक लगा रहे हैं।

  सोर्स :– ” जागरण ”   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *