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छत्तीसगढ़ अनलॉकः होटल, बार,मैरिज होम खुले-लेकिन इन चीजों पर अभी भी रहेगी पाबंदी

ByPrompt Times

Jun 1, 2021

रायपुर l 01-जून-2021 l कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद अब विभिन्न राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है. छत्तीसगढ़ में भी सरकार ने जिलों के कलेक्टर और एसपी को अनलॉक संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं.

इन जिलों में दी गई छूट 

छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में कोरोना संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट 5 फीसदी से कम है, वहां सरकार ने नियमों में कई छूट दी हैं. दिशा निर्देशों के अनुसार-राजधानी रायपुर में 1 जून से होटल, बार और क्लब को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है. इन जगहों पर केवल 50 प्रतिशत लोगों को ही बैठने की अनुमति होगी.सरकारी दफ्तरों में क्लास 1 एवं क्लास 2 अफसरों की 100 प्रतिशत उपस्थिति हो सकेगी.

लोअर स्टॉफ की 50 प्रतिशत उपस्थिति रहेगी.

रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा. जहां 5 प्रतिशत से कम संक्रमण है वहां होटल एवं मैरिज पैलेस में 50 लोगों की उपस्थिति में शादी की अनुमति भी दे दी गई है.सभी रजिस्ट्री कार्यालयों को सामान्य कामकाजी घंटों के दौरान खुले रहने की अनुमति होगी.सभी दुकानें और बाजार सुबह अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे, लेकिन अधिकतम 6.00 बजे बंद हो जाएंगे. इसका मतलब है कि शाम छह बजे से अगली सुबह तक सभी बंद रहेंगे. हालांकि होटल,रेस्ट्राँ, क्लब, बार को अधिकतम समय तक खोलने की अनुमति होगी.दोपहर के समय बाहर भोजन करने की अनुमति होगी. हालांकि कमरे और डाइनिंग हॉल में बैठने की क्षमता के अधिकतम 50 फीसदी लोग ही बैठ सकेंगे.संक्रमण फैलने के जोखिम को कम करने के लिए सभी जिलों में टेकअवे और ऑनलाइन डिलीवरी और होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा.सभी जिलों में अगले आदेश तक धारा 144 लागू रहेगी और लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी.यहां रहेगी पाबंदी सरकार के दिशा निर्देशों के तहत जिन जिलों में संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 5 फीसदी से अधिक है, जिनमें मुख्य रूप से रायगढ़, जांजगीर, सूरजपुर शामिल है, वहां दुकानों के खुलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा. हालांकि यहां भी थोड़ी छूट दी जाएगी.वहीं सिनेमा हॉल और थिएटर, और स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, थीम पार्क, जंगल सफारी, तेलीबांधा झील के किनारे जैसे समूह सभा स्थल आदि नहीं खुलेंगे.चौपाटी वगैरह भीड़भाड़ वाली जगह भी नहीं खुलेंगी.किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेलकूद और राजनीतिक जुलूसों, संगठनों और सभाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा.

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