इंदौर: कोरोना वायरस के चलते अब अदालतें भी आदेश जन सेवा को ध्यान में रखकर सुना रही हैं. ऐसा ही एक एक मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने दिया है. गुरुवार को शराब की अवैध तस्करी मामले में सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने आरोपियों से कहा कि अगर जमानत चाहिए तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर और उच्च क्वॉलिटी का मास्क जिला प्रशासन को दान करें. साथ ही हाईकोर्ट ने आरोपियों को 40-40 हजार रुपए का मुचलका भी पेश करने को कहा है.
इंदौर हाईकोर्ट के अधिवक्ता आकाशदीप शुक्ला ने बताया कि शराब की अवैध तस्करी के मामले में 21 मई को सरोज राजपूत और रामकृष्ण नागर नामक 2 आरोपियों को धार पुलिस ने गिरफ्तार किया था. आरोपियों की जमानत के लिए वकील ओपी सोलंकी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसी मामले में सुनवाई के दौरान सोलंकी ने कहा कि मामले में जांच के बाद चलान पेश कर दिया गया है. साथ ही कोरोना वायरस महामारी के चलते सुनवाई लंबी चलने की आशंका है, इसलिए आरोपियों को जमानत दे देनी चाहिए
इस पर इंदौर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के न्यायधीश विवेक रूसिया ने आरोपियों को 200-200 मास्क और सैनिटाइजर धार जिला प्रशासन को दान करने को कहा. इसके अलावा उन्होंने आरोपियों को जमानत पर रिहा करने से पहले उनकी कोरोना जांच भी करवाने का आदेश दिया है.
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