01 नवंबर 2022| सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए की गई सिफारिश को केंद्र सरकार ने सहमति दे दी है. केन्द्र सरकार की सहमति के बाद राष्ट्रपति भवन की ओर से 10 एडिशनल जजों की नियुक्ति वारंट जारी किए गए हैं. नियुक्त किए गए इन 10 न्यायाधीशों में से एक अधिवक्ता कोटे से है, वहीं, 9 जज न्यायिक अधिकारी हैं.
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में 66 हो जाएगी जजों की संख्या
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट वर्तमान में स्वीकृत जजों के 85 पदों पर कुल 56 जजों के साथ कार्य कर रहा है. 10 नए जजों की नियुक्ति के साथ ही अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 66 हो जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए थे 2 दर्जन नाम
गौरतलब है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जजों की नियुक्ति के लिए करीब 6 माह पूर्व अधिवक्ता कोटे और न्यायिक अधिकारी कोटे से करीब 2 दर्जन नाम सुप्रीम कोर्ट को भेजे थे. सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम 25 जुलाई 2022 को हुई कॉलेजियम की बैठक के जरिए 13 एडवोकेट्स के नाम की सिफारिश जज बनाने के लिए केंद्र को भेजी थी.
इन लोगों के नामों के नियुक्ति वारंट हुए थे जारी
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा एडवोकेट कोटे से भेजे गए 13 नाम में से केंद्र ने 14 अगस्त, 2022 को 11 नामों को ही मंजूरी दी थी. केंद्र की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति भवन ने एडवोकेट निधी गुप्ता, संजय वशिष्ठ, त्रिभुवन दहिया, नमित कुमार, हरकेष मनुजा, अरनाम चौधरी, नरेश सिंह, हर्ष बंगर, जगमोहन बंसल, दीपक मनचंदा और आलोक जैन के नाम के नियुक्ति वारंट जारी किए गए थे.