27 दिसंबर 2023 ! सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा, ‘मेरे लिए यह एक लोकप्रिय व्यक्ति के अपमान और उत्पीड़न (harassment) और शोषण (exploitation Case) का मामला है.’ रजनीकांत की वाइफ ने कहा, ‘यह वो कीमत है जो हम सेलिब्रिटी होने के लिए चुकाते हैं. तो मामला भले ही बड़ा न हो, लेकिन खबर बहुत बड़ी हो जाती है. कोई धोखाधड़ी नहीं है. ये सिर्फ हमारी छवि खराब करने की एक साजिश थी, जिससे मैं निजात पा चुकी हूं.
स्टार वाइफ ने कहा, ‘जिस पैसे के बारे में बताया जा रहा है, उससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है. यह मीडिया वन और संबंधित लोगों के बीच है. वे पहले ही समझौता कर चुके हैं और विषय उनके बीच है. मैंने गारंटर के रूप में सुनिश्चित किया कि उन्हें भुगतान कर दिया गया है.’ इस साल अक्टूबर में, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की तमिल फिल्म के संबंध में लता रजनीकांत के खिलाफ कथित आपराधिक आरोप बहाल कर दिए हैं.
2 माह पहले ही कोर्ट ने रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत के खिलाफ आपराधिक आरोपों को खारिज कर दिया गया था. इससे कर्नाटक के बेंगलुरु में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 199, 196, 420 और 463 के तहत आपराधिक मुकदमे का रास्ता खुल गया है.
मालूम हो कि चेन्नई स्थित एड ब्यूरो एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने 2014 की फिल्म के अधिकारों को लेकर उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था. शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसने फिल्म के निर्माताओं में से एक, मीडिया वन को 10 करोड़ रुपए उधार दिए थे और आरोप लगाया था कि लता रजनीकांत ने गारंटर के रूप में हस्ताक्षर किए थे.