22 दिसंबर 2022 | सांसद नवनीत राणा को स्पेशल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट ने राणा की अर्जी को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि नवनीत राणा पर केस चलाने के लिए पर्याप्त दस्तावेज हैं. राणा ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी दी थी. सांसद ने अपनी अर्जी में आपराधिक केस न चलाने की भी मांग की थी. मगर स्पेशल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने राणा और उनके पिता को कोई राहत नहीं दी.
दरअसल, नवनीत राणा और उनके पिता पर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप है. पिछले महीने मुंबई की एक अदालत ने इस मामले में लोकसभा सांसद और उनके पिता के खिलाफ नया गैर जमानती वारंट जारी किया था. इससे पहले सितंबर में भी कोर्ट ने बेटी और पिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. हालांकि, इस पर कुछ अमल नहीं हुआ था.
HC ने रद्द कर दिया था जाति प्रमाण पत्र
सांसद नवनीत राणा पर आरोप है कि उन्होंने अपने चुनावी एफिडेविट में फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाया था. इस फर्जी सर्टिफिकेट के खिलाफ शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल और सुनील भालेराव ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसके बाद बंबई हाई कोर्ट ने जून 2021 में नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द किया था. इसके अलावा उनके ऊपर दो लाख का जुर्माना भी लगा दिया था.
मुंबई के मुलुंड पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के मुताबिक, राणा और उनके पिता ने कथित तौर पर जाली जाति प्रमाण पत्र बनवाया था, क्योंकि जिस सीट से वह सांसद निर्वाचित हुई हैं, वह अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है. राणा के फर्जी प्रमाण को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में याचिका दायर की गई थी.
ऐसे सुर्खियों में आई थीं नवनीत राणा
कुछ समय पहले लोकसभा सांसद नवनीत राणा खूब सुर्खियां बटोरी थीं. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर राणा और उनके पति ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था. इसके बाद इसको लेकर बवाल खड़ा हो गया था. 23 अप्रैल को पुलिस ने राणा दंपति को गिरफ्तार कर लिया था.