रांची : झारखंड के किसानों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि (अधिक बारिश) के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई सरकार करेगी और इसके लिए मुआवजा देने का प्रावधान कर दिया गया है। झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री और आपदा विभाग के समन्वय से किसानों को यह मुआवजा और सहायता राशि मिलेगी। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ-साथ कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल और कृषि विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीक ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया था कि वह अपने जिले से किसानों को हुई क्षति की रिपोर्ट त्वरित गति से भेजें। छह जिले की रिपोर्ट आपदा विभाग को नहीं मिली है। इसके अलावा सभी जिले की रिपोर्ट उपलब्ध है।
आपदा विभाग द्वारा किसानों के लिए राशि की जिला वार स्वीकृति दे दी गई है। सबसे ज्यादा पाकुड़, लातेहार, गिरिडीह जिले के किसानों को राशि दी गई है। इस कार्य हेतु कृषि मंत्री बादल ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आपदा विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता को धन्यवाद दिया है। बादल ने कहा है कि उन्होंने विधानसभा में सरकार के तरफ से जवाब देते हुए कहा था कि ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 12.73 करोड़ रुपये की स्वीकृति अभी भेज दी गई है।
किस जिले को कितनी राशि
जिले का नाम स्वीकृत राशि
सिमडेगा : 7.14 लाख रुपये
पलामू : 34.7 लाख रुपये
गिरिडीह : एक करोड़ रुपये
गुमला : 20.15 लाख रुपये
लोहरदगा : 54.87 लाख रुपये
रांची : 8.73 करोड़ रुपये
प. सिंहभूम : 17,705 रुपये
सरायकेला-खरसावां : 3.22 लाख रुपये
लातेहार : 1.05 करोड़ रुपये
चतरा : 25.04 लाख रुपये
धनबाद : 1.87 लाख रुपये
बोकारो : 7.8 लाख रुपये
देवघर : 26.74 लाख रुपये
गोड्डा : 1.31 लाख रुपये
खूंटी : 11.29 लाख रुपये